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ट्रंप टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट
Washington: यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल से ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले को रद्द करने के कुछ ही घंटों बाद, व्हाइट हाउस ने विरोध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का सहारा लिया।
यह मैसेज कोर्ट के 6-3 के फैसले के तुरंत बाद आया, जिसमें उसने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़े इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का अधिकार नहीं देता है। बहुमत ने कहा कि हालांकि कानून एग्जीक्यूटिव को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने की अनुमति देता है, लेकिन यह साफ तौर पर बड़े टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है, यह एक ऐसी शक्ति है जो संविधान कांग्रेस को देता है।
चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखी। उनके साथ जस्टिस नील गोरसच, एमी कोनी बैरेट और कोर्ट के तीन लिबरल सदस्य: एलेना कगन, सोनिया सोटोमेयर और केतनजी ब्राउन जैक्सन शामिल हुए। असहमति जताते हुए, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और ब्रेट कैवनॉ ने इमरजेंसी पावर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े मतलब का साथ दिया।
फैसले के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह फैसला “बहुत निराशाजनक” लगा।
झटके के बावजूद, ट्रंप ने कहा कि टैरिफ उनकी ट्रेड स्ट्रैटेजी का सेंटर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ़ IEEPA के इस्तेमाल के बारे में है और वह 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ लगाने के लिए 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 को लागू करने वाले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करेंगे।
लगभग 45 मिनट तक, ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसी का बचाव किया और कहा कि अमेरिकी हितों को “सुरक्षित” रखना ज़रूरी है। उन्होंने कोर्ट के सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वह कुछ जजों से “बहुत शर्मिंदा” हैं और बिना सबूत दिए आरोप लगाया कि बेंच “विदेशी हितों” से प्रभावित थी। यह फैसला ट्रेड पॉलिसी में इमरजेंसी पावर्स पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे के लिए एक बड़ा झटका है।
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